शेयर मार्केट के फर्जी ब्रोकर की काली करतूत का हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर. जिले के पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने सिविल लाइन थाना अंतर्गत ठगी के बड़े मामले का किया खुलासा। एसपी ने कहा की लोगो को झांसा देकर ठगी किया करता थाज्जिसमें करोडो का आरोपी ने लाभ कमाया दरसल उषालता काम्प्लेक्स किम्स हॉस्पिटल के सामने साई कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम का दुकान है। शिकायतकर्ता लोग जो इनको पैसे दिए थे उनको इसने सितंबर 2023 से पैसा रिटर्न करना बंद कर दिया। शिकायत के आधार पर पूछताछ की गई तो पता चला कि विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति जो अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर पैसा लेता है आवेदक के द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट जिसमे इकरारनामा ऑफर स्कीम खातों के स्टेटमेंट की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इसके पास सिर्फ गुमासदा लाइसेंस है और साई कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी फर्जी है इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है साथ ही इसके जिन ब्रोकर की लाइसेंस दिखाई है उसमें आनंद रात्रे, शानू खान की लाइसेंस दिखाई पड़ता है।
पैसे लेने का तरीका
यह लोगों से बोलता है कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर तुमको पांच-पांच या 10 के हिसाब से प्रतिमाह फिक्स रिटर्न करूंगा इस झांसे में आकर बहुत से लोग अधिक रिटर्न के लालच में इसको खाते में पैसा देते थे यह बाकायदा इनको पैसे का रिटर्न देता था साथ ही डेली एक फर्जी हैंडल से मैनेज करता था जिसने आपका नाम और डेली का रिटर्न लिखा रहता था।
इस झांसे में आकर लोग और पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिए कुछ मेडिएटर भी बने जो बाकी लोगों को अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर इनको ट्रांसफर करने लगे इस तरह से एक चौन बन गई अब यह इन पैसों को सर्कुलेट करता था आपको पैसा लेकर दूसरे को दूसरे का तीसरे को ऐसे ही रोटेड करते रहे।
पैसे का ऊपयोग अपनी आलीशान और लजीज जिंदगी के लिए सभी पैसों का उपयोग करता थाईलैंड गोवा ट्रैवल इन ऑफर देता था प्रिंस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत अपराध है लगभग 35 से 40 करोड़ का अनुमान है। कुल फ्रॉड की अमाउंट अभी तक प्राप्त रसीद बुक के हिसाब से लगभग 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा मई 2023 से अब तक लिया गया है बाकी उसके पहले लगभग जनवरी 2021 से यह सब चल रहा है मतलब कुल माम करोड़ का होगा। फिलहाल पुलिस में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 268/2024 धारा 420 467 468 471 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।