सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) उद्यमों को सभी गैर- कर लाभ के फायदे मिलते रहने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इन उद्योमों को संयंत्रों और मशीनरी के निवेश की शर्तों में बदलाव होने पर ये लाभ मिलते रहेंगे। ये लाभ शर्तों में बदलाव होने की तारीख से 3 साल की अवधि तक लिए जा सकेंगे। 

MSME मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि MSME शेयरधारकों के साथ हुई बातचीत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह फैसला लिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और भारत सरकार ने पंजीकृत एमएसएमई को लगातार इस गैर कर लाभ को देने की मंजूरी दी। गैर कर लाभ में तमाम सरकारी योजनाओं के फायदों को शामिल किया गया है। इसमें भुगतान में देरी, सरकारी वसूली नीति आदि हैं।