मथुरा। फिर पॉक्सो कोर्ट ने सिर्फ 40 दिन में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मथुरा जनपद के नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
  इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना जमुनापार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। तभी उसका पड़ोसी सतीश आया और उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार किया। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी। 
  मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के वकील वीरेंद्र लवानिया ने बताया कि इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी और इस अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। अधिवक्ता वीरेंद्र लवानिया ने बताया कि आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा में जीवन की अंतिम सांस तक कारागार में ही निरुद्ध रहना पड़ेगा।
  स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अभियुक्त सतीश ने अपने आप को बचाने और मामले को लंबा खींचने के लिए कई वकीलों को बदला, जिसके कारण न्यायालय ने उन वकीलों को भी समय दिया और इलाहाबाद बार काउंसिल के आह्वान पर मथुरा बार ने हड़ताल भी रखी तथा इस महीने कई बार कंडोलेंस भी हुई एवं अनेक छुट्टियां भी पड़ी थीं।