30000 मूलधन का 40000 ब्याज, पुलिस ने की साहूकार पर कार्रवाई
बिलासपुर । मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाने का है। पेंड्रा थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार इस थाना क्षेत्र के घघरा में रहने वाले रविशंकर साहू पिता लक्ष्मी नारायण साहू ने घरों जरूरत पडऩे पर पेंड्रा निवासी हितेश सूर्यवंशी से 5त्न ब्याज पर जनवरी 2020 में 30000 का कर्ज लिया था। इसकी अमानत के रूप में हितेश सूर्यवंशी ने उससे एक ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिया। इसके बाद रवि शंकर साहू ने उधारी रकम और प्रतिमाह की ब्याज की किस्तों के रुप में 15 जनवरी 2022 तक हितेश सूर्यवंशी को 30000 मूलधन और उस पर 40000 ब्याज किस तरह कुल 70000 अदा कर दिए पूर्णविराम इसके बाद जब उसने अमानत के रूप में रखा अपने हस्ताक्षर वाला चेक वापस मांगा तो हितेश सुरवंशी ने कहा,तुम्हारा मेरा हिसाब अभी बाकी है। इस पर जब हितेश सूर्यवंशी के द्वारा 2 फरवरी 2022 को रवि शंकर साहू का चेक बैंक में जमा कर बाउंस कर दिया। और उसके बाद से उसे लगातार धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं वरन हितेश सुनवानी ने 21 फरवरी दोपहर को गाली गलौज करते हुए रवि शंकर साहू को गाड़ी चढ़ा कर जान से मारने की धमकी दी। और चढ़ाने की कोशिश भी की। जिस पर विजय साहू एवं आनंद साहू ने बीच-बचाव किया। थाने में की गई रिपोर्ट शिकायत पर धारा 294 506 384 एवं चार कर्जा एक्ट के तहत मामला कायम कर थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इस पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी अशोक वाडेगाव कर के निर्देशन में पेंड्रा थाना की टीम के द्वारा आरोपी के सूर्यवंशी पिता स्वर्गीय ताराचंद जी को पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है