लखनऊ। विशेष अनुुसंधान दल (एसआईटी) ने मेरठ में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी सात दुकानों पर कब्जा करने के मामले में तीन आरोपितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। थाना एसआईटी लखनऊ में दर्ज एफआईआर में मेरठ निवासी मुतवल्ली गयासुद्दीन, युगवीर राठी व डा. अनिल कुमार चौहान को आरोपी बनाया गया है।

इस संदर्भ में गृह विभाग को मिली शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वक्फ संख्या 540 मस्जिद, तकिया भिस्तियान कब्रिस्तान मेरठ की जमीन पर सात दुकानों का निर्माण 30 वर्ष पहले किया गया था। दुकानें बनने के बाद हिस्ट्रीशीटर ज्ञानवीर सिंह राठी ने सातों दुकानों पर कब्जा करके सरकारी दस्तावेजों में 100 रुपए प्रति दुकान किराया दिखा दिया था। उसकी मौत बाद 2009 में युगवीर सिंह राठी ने वसीयत में हेराफेरी करके दुकानें अपनी बेटियों के नाम पर करवा दी थीं।

प‍िछले साल एसआईटी को सौंपी गई थी जांच 

वहीं, कब्रिस्तान प्रबंधन के साथ मिलीभगत करके डॉ. अनिल चौहान ने दो दुकानें अपने नाम पर करवा ली थीं। गृह विभाग ने एसआईटी को मामले की जांच बीते वर्ष दो फरवरी को सौंपी थी। इसकी जांच कर 26-12-2023 को एसआइटी ने संबंधित रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी थी। वहां से अनुमति मिलने के मामले एसआईटी ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर दुकानों को कब्जामुक्त करवाने व आरोपितों की गिरफ्तारी कार्यवाही शुरू कर दी है।