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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह अटारी बॉर्डर से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस चले गए।

आज पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता खत्म हो रही है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों ने आज भारत नहीं छोड़ा, तो उन्हें गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें तीन साल जेल या तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा की वैधता 27 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। पिछले तीन दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए भारत से गए हैं। वहीं, 850 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं।

भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के देश से जाने के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए थे।

इससे पहले भारत सरकार ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द किए जा रहे हैं। 12 कैटेगरीज के वीजाधारकों को 25 अप्रैल, SAARC वीजाधारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।

बाद में 12 कैटेगरीज के वीजा होल्डर्स के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया है। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।

जानिए, वीजा की 14 कैटेगरी…

  1. मेडिकल वीजा: पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी किया जाता था। एक मरीज के साथ अधिकतम दो अटेंडेंट्स या परिजनों को नॉर्मली तीन महीने का वीजा जा दिया जाता था। ऐसे वीजा होल्डर्स को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। मेडिकल वीजाधारकों को इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जांच में परेशानी न हो।
  2. SAARC वीजा: 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई। इसके तहत जज, खिलाड़ी जैसे हाई-प्रोफाइल लोगों को वीजा मिलता था। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं थे।
  3. बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। यह वीजा 15 दिन से लेकर 3 साल तक वैध था।
  4. विजिटर वीजा: परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं।
  5. जर्नलिस्ट वीजा: न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए।
  6. कॉन्फ्रेंस वीजा: सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए।
  7. ट्रांजिट वीजा: भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए।
  8. ग्रुप टूरिस्ट वीजा: पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए।
  9. माउंटेनियरिंग वीजा: भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए।
  10. फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए।
  11. स्टूडेंट वीजा: यह भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है।
  12. पिलग्रिम वीजा: एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में तीर्थयात्रा के लिए।
  13. ग्रुप पिलग्रिम वीजा: पाकिस्तानी नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थयात्रा के लिए।
  14. वीजा ऑन अराइवल: यह वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है।