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नई दिल्‍ली: रूस ने एप्‍लीकेंट्स की एक खास कैटेगरी के लिए अपने बिजनेस वीजा प्रोग्राम तक पहुंच बढ़ा दी है। भारत में रूसी दूतावास ने इस बारे में घोषणा की है। इसके तहत, भारत सहित विदेशी नागरिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ अब एक साल के मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे लोग भी एलिजिबिल हैं, जिनका कोई देश नहीं (स्‍टेटलेस पर्सन्‍स) है। उन्‍हें ‘पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट’ (खास लोग) के तौर पर पहचाना गया है। रूस ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब बीते दिनों अमेरिका ने ग्रीन कार्ड को लेकर नियम बदल दिए हैं। इसे पहले से कहीं ज्‍यादा जटिल बना दिया गया है।

दूतावास ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा, ‘प्रिय दोस्तों, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि विदेशी नागरिक और ऐसे लोग जिनका कोई देश नहीं है, रूस के लिए एक साल के मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका कोई देश नहीं है, उन्‍हें ‘पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट’ के तौर पर पहचाना गया है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ वे वीजा आवदेन कर सकते हैं।’

मल्‍टीपल एंट्री बिजनेस वीजा की शर्तें

  • रूसी माइग्रेशन कानून के तहत, एक साल का मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा रहने की अनुमति (रेजिडेंस परमिट) नहीं है।
  • इसे बार-बार बिजनेस के लिए आने-जाने के लिए बनाया गया है, न कि लंबे समय तक रहने के लिए।
  • एक साल का मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा रखने वाले लोग किसी भी 180 दिनों की अवधि के भीतर रूस में 90 दिनों तक रह सकते हैं।

बता दें कि सिंगल-एंट्री और डबल-एंट्री बिजनेस वीजा 90 दिनों से ज्‍यादा समय के लिए मान्य नहीं होते हैं। मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा जमा किए गए इनविटेशन के आधार पर 1 या 5 साल के लिए जारी किए जा सकते हैं।

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

वीजा के प्रकार चाहे जो भी हों, आवेदकों को कुछ तय दस्तावेज जमा करने होते हैं।

1. लेटर ऑफ इनविटेशन
इसमें सबसे जरूरी दस्तावेज ‘लेटर ऑफ इनविटेशन’ है। यह या तो रूसी संघीय माइग्रेशन सेवा, रूसी विदेश मंत्रालय (MFA) या उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से जारी किया गया आधिकारिक इनविटेशन हो सकता है या फिर वीजा सहायता जानकारी का छह अंकों का रेफरेंस नंबर जिसे सीधे दूतावास को भेजा गया हो।

इनविटेशन असली होना चाहिए। इसकी कॉपी स्वीकार नहीं की जाती है। इसमें जारी करने वाली एजेंसी की आधिकारिक मुहर और कानूनी पता, डॉक्‍यूमेंट रजिस्‍टेशन नंबर, रजिस्‍ट्रेशन डेट, अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम, यात्रा का कार्यक्रम, रुकने की तारीखें और आमंत्रित किए गए लोगों के नाम शामिल होने चाहिए।

2. वैलिड पासपार्ट
एक वैध पासपोर्ट जरूरी है। इसमें वीजा के लिए कम से कम दो खाली पन्‍ने हों जिसकी वैधता वीजा की समाप्ति की तारीख के बाद कम से कम छह महीने तक बची हो। वीजा प्रक्रिया पूरी होने तक पासपोर्ट दूतावास के पास ही रहता है।

3. कम्पलीट एप्लीकेशन फॉर्म
आवेदकों को रूसी वीजा के आधिकारिक पोर्टल से भरा हुआ वीजा आवेदन पत्र भी जमा करना होगा, जिसका प्रिंटआउट निकाला गया हो और जिस पर पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर लगी हो।

आवेदन पत्र पूरी तरह से भरा होना चाहिए। इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। जो भी फील्ड लागू न हो, उसे ‘N/A’ से चिह्नित किया जाना चाहिए। तारीखें यूरोपीय फॉर्मेट (तारीख, महीना, साल) में होनी चाहिए। फॉर्म पर आवेदक के मूल हस्ताक्षर होने चाहिए। अधूरे, अस्पष्ट या बिना हस्ताक्षर वाले फॉर्म बिना प्रोसेस किए वापस कर दिए जाएंगे।

ग्रीन कार्ड पॉलिसी में बदलाव के बाद ऐलान

रूस की ओर से यह ऐलान हाल में अमेरिका की ओर से ग्रीन कार्ड पॉलिसी में बदलाव के बाद हुआ है। अमेरिका में लोग पहले टेम्‍परेरी वीजा पर रहते हुए ग्रीन कार्ड मिलने तक वहीं रुक सकते थे। लेकिन, अब यह मुमकिन नहीं है। अपने स्‍टेटस में बदलाव की चाहत रखने वाले लोगों पहले अपने गृह देश वापस लौटना होगा। फिर अमेरिकी दूतावास के जरिए आवेदन करना होगा।