मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उपयंत्री (सब इंजीनियर) पदों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। अब पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। बुधवार को जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
24 संविदा कर्मियों ने दायर की थी याचिका
जबलपुर के आधारताल निवासी राजू यादव सहित 24 संविदा कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 29 अगस्त 2026 को उपयंत्री पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
2023 की संशोधित नीति का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की संशोधित नीति के अनुसार पात्र संविदा कर्मियों को सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना था। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई 30 सितंबर को नियत की गई थी।
विभाग ने जारी किया संशोधन आदेश
मामले की सुनवाई से पहले जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने संशोधन आदेश जारी कर दिया। इसमें उपयंत्री भर्ती में पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में यह प्रावधान शामिल हो गया



