Spread the love

 भोपाल। प्रदेश में अब कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स पर कर्मचारी नहीं रख सकेगा। इसके लिए पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। विभाग ने गुरुवार को 2023 के उस निर्देश को निरस्त कर दिया है, जिसमें विभागों को सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स से व्यवस्था करने की अनुमति दी गई थी।

वित्त विभाग के उप सचिव विवेक कुमार घारू ने गुरुवार को सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टरों को चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति आउटसोर्स के करने संबंधी 2023 के निर्देश रद किए जाने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि 2023 के निर्देश वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए इन्हें निरस्त कर दिया है। निर्देश में विभागाध्यक्षों को पद चिह्नित करने, आउटसोर्स एजेंसी के चयन, बजट की व्यवस्था, निविदा राशि की गणना आदि के प्रविधान किए गए थे।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब लगातार भर्तियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति में निर्देश प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। इसके बाद भी यदि किसी विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पद की पूर्ति आवश्यक है तो इसके लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।