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भोपाल में नाम बदल कर युवती को प्रेम जाल में फांसने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी इमरान खान को अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम राज प्रजापति बताकर उससे 21 जुलाई 2016 को शादी कर ली थी। मामला एमपी नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने इस मामले में शिकायत 18 फरवरी 2021 को की थी।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे अपना नाम राज प्रजापति बताया था। जिसके बाद दोनों ने 21 जुलाई 2016 को सलकनपुर मंदिर में शादी कर ली थी और साथ रहने लगे थे। इस दौरान उसको राज की हकीकत पता चली। जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता से उसका सही नाम इमरान बताया।

पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग भी करता था आरोपी

आरोपी पीड़िता से कहता था कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। पीड़िता के मना करने पर इमरान उसके साथ मारपीट करता था। आरोपी पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग भी करता था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस द्वारा कोर्ट में इमरान नाम से संबंधित दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाया था।