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पदोन्नति के नए नियम जारी करने और 31 जुलाई तक पहली पदोन्नति देने के फैसले के बीच सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंत्रालय सेवा के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों को सोमवार तक हर हाल में अपनी सेल्फ असेसेमेंट (सीआर) ऑनलाइन भेजने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में सीआर न देने पर सीआर ब्लैंक होने और पदोन्नति पर पड़ने वाले असर के लिए अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। जीएडी ने असेसमेंट सीआर पर अभिमत देने के लिए सीनियर अफसरों की भी टाइम लिमिट तय कर दी है।

जीएडी ने कहा है कि 27 मार्च 2025 को सरकारी कर्मचारियों के वर्ष 2024-25 की सीआर जारी करने को लेकर समय सीमा तय कर इसके निर्देश जारी किए गए थे। इसलिए सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के पहली और दूसरी श्रेणी के अधिकारियों को निर्देश दें कि वे स्थापना शाखा से वर्क फ्लो तैयार होने के बाद https://mpsparrow.gov.in पर अपनी सीआर का सेल्फ असेसमेंट हर हाल में 30 जून तक कर दें। ऐसा नहीं होने पर सीनियर अफसर को संबंधित अधिकारी की सीआर ब्लैंक फारवर्ड हो जाएगी और इस तरह की स्थिति आगे के वरिष्ठ अफसरों के साथ भी होगा जिसका नुकसान संबंधित अफसरों को होना तय है।

सहमत न होने पर प्रस्तुत कर सकेंगे अभ्यावेदन

जीएडी ने यह भी कहा है कि जिस अफसर का असेसमेंट जारी होने के बाद वह अपने सीनियर के अभिमत से संतुष्ट नहीं हों उसे एक माह के भीतर अपनी सीआर को लेकर अभ्यावेदन पेश करने का अधिकार होगा। ऐसा न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि वार्षिक सीआर जो है वही ठीक है। इस अवधि के बाद अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

ऐसे होगी सीआर की प्रक्रिया

  • सेल्फ असेसमेंट की अंतिम तिथि-30 जून
  • सीनियर अफसर का सीआर में अभिमत-31 अगस्त
  • रिव्यू अफसर का अभिमत-30 सितंबर
  • एक्सेप्ट करने वाले अफसर का अभिमत-30 नवंबर