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नई दिल्ली: गाड़ी चलाने वालों के लिए अब एक और स्टिकर जरूरी हो गया है। अगर वह स्टिकर गाड़ी पर नहीं लगा है तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, जुर्माने के साथ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिना स्टिकर लगी ऐसी गाड़ी को PUC सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा।