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नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा बिल ला सकती है जिससे उन कर्ज देने वाली गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या किसी दूसरी अधिकृत संस्था ने मंजूरी नहीं दी हो। इसका मकसद धोखाधड़ी को रोकना है। हालांकि, यह रिश्तेदारों के बीच आपसी कर्ज पर लागू नहीं होगा। यह बिल संसद के आगामी मॉनसून सत्र (21 जुलाई से 12 अगस्त) में पेश हो सकता सरकार है।

एक अधिकारी ने बताया कि ‘बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज (BULA) बिल’ पर लोगों की राय मिल चुकी है। कानून मंत्रालय के साथ आखिरी सलाह-मशविरा चल रहा है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इसे बीमा संशोधन बिल से भी ज्यादा अहमियत दी जा सकती है, क्योंकि इसे चलन में लाने से आम आदमी को सीधा फायदा होगा। बीमा संशोधन बिल बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने की बात करता है।