नई दिल्ली: एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट में जमा रकम के ट्रांसफर से जुड़ी प्रक्रिया आसान कर दी है। इससे एंप्लायर की मंजूरी की जरूरत खत्म हो गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ईपीएफओ ने फॉर्म 13 में बदलाव किया है। इससे 1 करोड़ 25 लाख से अधिक मेंबर्स को फायदा होगा। साथ ही, ईपीएफओ ने बिना आधार सीडिंग के एंप्लॉयर्स की ओर से UAN के बल्क जेनरेशन की सुविधा भी शुरू कर दी है।
UAN का बल्क जेनरेशन
EPFO ने ऐसे मामलों में मेंबर्स के UAN जेनरेशन और पिछले एक्युमुलेशन के क्रेडिट के लिए आधार की शर्त में ढील देने का फैसला किया है, जिन मामलों में एग्जेम्प्टेड पीफ ट्रस्टों ने जमा हुई रकम एग्जेम्पशन सरेंडर करने या इसे रद्द किए जाने के बाद EPFO के हवाले की है। यह ढील ऐसे मामलों के लिए भी है, जिनमें अर्द्ध न्यायिक/रिकवरी प्रोसिडिंग के चलते पहले के अंशदान के भुगतान की बात है। मेंबर आईडी और दूसरी जानकारियों के आधार पर UAN के बल्क जेनरेशन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे ऐसे मेंबर्स के अकाउंट्स में फंड जल्द भेजा जा सके। हालांकि जमा रकम की सुरक्षा के लिहाज से ऐसे सभी UAN तब तक फ्रीज रखे जाएगे, जब तक कि आधार सीडिंग नहीं हो जाती।
ESIC से फरवरी में जुड़े 15.43 लाख नए मेंबर
एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से फरवरी में 15.43 लाख नए मेंबर जुड़े। शुक्रवार को लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि फरवरी में 23,526 नए प्रतिष्ठान ESI स्कीम के दायरे में आए। फरवरी में जुड़े नए मेंबर्स में से 7.36 लाख कर्मचारी 25 साल तक की उम्र के हैं और कुल नए मेंबर्स में इनका हिस्सा करीब 47.7% है। फरवरी में महिलाओं का नेट एनरोलमेंट 3.35 लाख रहा।