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नई दिल्ली: अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से सेविंग्स/टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक सर्कुलर में कहा कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से सेविंग्स और अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।