इस्लामाबाद: भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) तोड़ने का ऐलान किया है। भारत से जाने वाली नदियां पाकिस्तान की बड़ी आबादी की लाइफलाइन हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार अपनी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फिक्रमंंद दिख रही है। इस संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोमवार को उच्च-स्तरीय बैठक की है। बैठक में भारत के IWT निलंबित करने के बाद पाकिस्तान के आगे के प्लान पर चर्चा की गई। पाकिस्तान ने सिंधु संधि को लेकर अपनी रणनीति बनाई है।
सिंधु नदी 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा
इशाक डार ने आगे कहा, ‘सिंधु नदी का पानी देश के 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। भारत की पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश निंदनीय है। पाकिस्तान सरकार IWT को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। IWT में एकतरफा रूप से संधि से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। IWT के आर्टिकल-12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी देश इस संधि से तब तक नहीं हट सकता जब तक कि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत ना हों।’
संयुक्त राष्ट्र में जा सकता है पाकिस्तान
पाकिस्तान यूएन चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क कर सकता है। यह अनुच्छेद किसी भी UN सदस्य राज्य को किसी विवाद या स्थिति को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत के संधि तोड़ने पर पाकिस्तान इन विकल्पों पर आगे बढ़ सकता है।
भारत और पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस डील का मकसद सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटना है। इस समझौते में तीन पूर्वी नदियों- ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलना तय हुआ। तीन पश्चिम की नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को देना तय किया गया।



