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राजनांदगाँव। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012(पाक्सो) अंतर्गत राजनांदगाँव जिले के लिए शरद श्रीवास्तव का चयन सपोर्ट पर्सन के रूप में किया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ओ पी साहू की अध्यक्षता वाली समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत राजनांदगाँव जिले के लिए शरद श्रीवास्तव को उनकी क्षमता और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया है।

विगत 25 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय श्री श्रीवास्तव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य रहने के साथ-साथ चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पाक्सो सपोर्ट पर्सन के रूप में शरद श्रीवास्तव यौन शोषण या बाल शोषण के पीड़ितों को समर्थन और सहायता प्रदान करने का कार्य जैसे पीड़ितों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना,पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना,पीड़ितों को चिकित्सा और परामर्श सेवाओं तक पहुंचने में मदद करना, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना और पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सपोर्ट पर्सन के पद पर श्री श्रीवास्तव का चयन होने पर डेवलपमेंट सेक्टर के कार्यकर्ताओं और ईष्ट मित्रों ने बधाई दी है।