बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। गाइड लाइन के मुताबिक शहर के होटल-रेस्टोरेंट, बार और रिसॉर्ट में 12.30 बजे तक ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकेंगे। वहीं, खुली जगहों और सार्वजनिक स्थानों में रात 10.30 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज में गाने नहीं बज सकेंगे।
ऐसा करने पर आयोजकों के साथ ही डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में उपद्रवियों और हुड़दंग मचाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाएंगी। साथ ही चौक-चौराहों पर पुलिस की चेकिंग पाइंट भी बनाए जाएंगे।
शहर के होटल- रेस्टारेंट में इस बार न्यू ईयर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है। न ही कोई सेलिब्रेटी बुलाए जा रहे हैं। कुछ होटलों में डीजे नाइट के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का कार्यक्रम तय है। इसके अलावा, लोग रिसॉर्ट सहित सार्वजनिक स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में हैं।
31 दिसंबर को जिलेभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर को जिले को अपराध और सड़क हादसों से मुक्त रखने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। पिछले 4-5 दिनों से विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही जिले में 74 गश्ती प्वाइंट बनाए गए हैं।
हर चौक-चौराहे पर 8 से 10 जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन चालकों की सघन जांच की जाएगी। पुलिस को जांच के लिए आवश्यक मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस की टीम देर शाम से ही अलर्ट मोड पर रहेगी।
चौक-चौराहों पर तैनात रहेंगे 800 से अधिक जवान
एसएसपी के अनुसार 31 फर्स्ट की रात 800 से अधिक पुलिस जवानों को ड्यूटी पर लगाई जाएगी। पेट्रोलिंग के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की गई है। शहर के चौक-चौराहों के साथ ही होटल, रेस्टारेंट व आयोजन स्थल के आसपास पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी।
वहीं, धार्मिक स्थलों, पिकनिक स्पॉट, सार्वजनिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, बार, रिसॉर्ट और फार्म हाउस पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर 31 दिसंबर की सुबह से ही पुलिस की टीम आउटर क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखेगी। इसके लिए पॉइंट ड्यूटी और सेक्टर ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
सड़क पर केक कटिंग-स्टंटबाजी, ड्रोन से होगी निगरानी
एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि न्यू ईयर पर खलल डालने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। नेशनल हाईवे के साथ ही सड़कों पर केक कटिंग, स्टंटबाजों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 31 फर्स्ट की रात अलग-अलग जगहों पर चेकिंग पाइंट बनाए जाएंगे।
इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ ही संदेहियों की सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि जिले में कोई हादसा या फिर आपराधिक घटनाएं न हो।
आयोजकों को टाइम का ध्यान रखने दी चेतावनी
नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि बार, होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट में नाच-गाना व पार्टियां केवल रात 12.30 तक ही होगी। इसके बाद पुलिस खुद ही कार्यक्रम बंद कराएगी।
निर्देशों का उल्लंघन करने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि खुले स्थानों में रात 10.30 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज में गाने नहीं बज सकेंगे। इसके लिए डीजे संचालकों को विशेष चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
पिकनिक स्पॉट व धार्मिक स्थलों पर भी रहेगा पहरा
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्थलों के आसपास निगरानी बढ़ाई जाएगी और सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए साल के दौरान विभिन्न अपराधों और अव्यवस्थाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंग या शांति भंग करने पर बीएनएस की धारा 189 के तहत कार्रवाई होगी। लापरवाही से वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत वाहन जब्ती की जाएगी। नशे में वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान रहेगा।



