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पटना: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने राबड़ी देवी की अर्जी पर आज बुधवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई भी 6 दिसंबर को ही होगी।

क्या है राबड़ी देवी की याचिका?

राबड़ी देवी ने उस जज को मामले से हटाने की मांग की है, जो इस समय आईआरसीटीसी घोटाला प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जज विशाल गोगने जिन केस की सुनवाी कर रहे हैं, आईआरसीटीसी घोटाला मामला, नौकरी के बदले भूमि का मामला और उनसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस को उनसे किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए।अब सीबीआई को कोर्ट के निर्देश के अनुसार 6 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना होगा। उसी दिन अदालत यह तय करेगी कि राबड़ी देवी की याचिका पर आगे क्या फैसला लिया जाए।