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सीहोर     सीहोर |फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी बालागुरु के. ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि, रबी सीजन में गेहूं, चना और मसूर की कटाई के बाद किसान खेत साफ करने के लिए फसल अवशेष जलाते हैं। इससे वातावरण में जहरीली गैस फैलती हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। साथ ही इससे प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है।

भरना पड़ेगा जुर्माना

जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया है। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ वालों को 5000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को 15000 रुपए प्रति घटना जुर्माना देना होगा।

पिछले सालों में फसल अवशेष जलाने से कई बार आग की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इससे जान-माल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जल संकट की समस्या भी बढ़ी है। खेत में आग लगाने से मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है।