गुजरात के अहमदाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज फ्लाईओवर के घटिया निर्माण के मामले में अजय इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के चार निदेशकों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद यह कार्रवाई की गई।

इसका निर्माण शहर के हटकेश्वर में 44 करोड़ रुपये की लागत से कराया था। यह 2017 में चालू हुआ था। अहमदाबाद नगर निगम ने फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया है। पुल के खराब गुणवत्ता को लेकर एएमसी ने फर्म के चार निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

एईआईपीएल के अध्यक्ष रमेश पटेल (69), उनके बेटे कल्पेश (43), चिराग (46) और एक अन्य निदेशक रसिकभाई पटेल (61) के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120 के तहत खोखरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। खोखरा पुलिस थाने के निरीक्षक ए वाई पटेल ने कहा कि चारों को रविवार रात करीब 10 बजे हिरासत में ले लिया गया। चिकित्सीय परीक्षण और प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नगर आयुक्त एम थेनारासन ने घोषणा की कि एएमसी 44 करोड़ रुपये की लागत पुल को ध्वस्त करेगी, जो 2017 में खुलने के चार साल के भीतर टूटना शुरू हो गया था।